खंडवा जेल से भागे सिमी आतंकवादियों को आजीवन कारावास
भोपाल, 16 सितंबर : मध्यप्रदेश के खंडवा जेल से भागने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के विशेष न्यायाधीश ने सिमी के आतंकवादियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
भोपाल जिला अभियोजन अधिकारी, कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 9 वर्ष बाद चार आतंकवादियों को सजा सुनाई गई है।
जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश रघुवीर पटेल ने आज सिमी के 4 आतंकियों को ये सजा सुनाई। इसमें अबु फैजल को धारा 307, 468 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट में 10 वर्ष कारावास व 10 हजार रू अर्थदण्ड, इरफान नागौरी को धारा 307 भादवि 25/27 आर्म्स एक्ट में 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रू का जुर्माना एवं उमेर दण्डोती तथा मो. सादिक को धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, धारा 16 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अनतर्गत तिहरे आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र उपाध्याय एवं निरेन्द्र शर्मा, विक्रम सिंह द्वारा की गयी।
एक अक्टूबर, 2013 को अबु फैजल व उसके साथी खण्डवा जेल से जेल की दीवार फांद कर फरार हो गये थे। एटीएस आईजी को सूचना प्राप्त हुई कि फरार आतंकी महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के समीपवर्ती जिले में आने वाले है। एटीएस की टीम सेंधवा पहुंची, जहां 23 और 24 दिसम्बर 2013 की दरमियानी रात को अबु फैजल और इरफान नागौरी तथा खालिद अहमद की एटीएस से मुठभेड हुई।
तीनों ने टीम पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद तीनों को पकड़ लिया गया और उनसे पिस्टल तथा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में उन्होने बताया कि विस्फोटक उन्होंने सादिक नाम के आरोपी को दे दिया है। सादिक को पकड़ कर उससे जानकारी प्राप्त की गई तो उसने विस्फोटक उमेर दण्डोती के पास होना बताया। उमेर दण्डोती से पिस्टल, जिलेटिन राड, डायनामाईट बरामद हुआ।
मामले में एटीएस ने नौ लोगों के विरूद्ध चालान विशेष न्यायालय (एनआईए) में पेश किया। अन्य आरोपी फरार थे। फरार आरोपियों की पुलिस मुठभेड में मृत्यु हो गई थी। न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी सिद्ध किया, वहीं चार दोषमुक्त कर दिए गए।