उत्तर प्रदेश
बुलंदशहर में दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की कैद
बुलन्दशहर 07 दिसम्बर : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की एक अदालत ने शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को दस साल की कैद और 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार ने बुधवार को बताया कि बुलंदशहर के थाना बीबीनगर अंतर्गत ग्राम नगला कटक निवासी सुमित नामक युवक ने वर्ष 2017 में शादी का झांसा देकर गांव की ही एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस सिलसिले में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में रख कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी सम्पन्न करायी थी। स्पेशल पोक्सो अदालत ने दोष सिद्ध पाये जाने पर आज अभियुक्त सुमित को 10 वर्ष कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।