देहरादून में नदी भूमि पर अतिक्रमण मामले में सरकार से मांगा जवाब
नैनीताल 06 जनवरी : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राजधानी देहरादून के सुद्दोवाला में नदी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में राजस्व सचिव, मंसूरी- देहरादून विकास प्राधिकरण के साथ ही अन्य पक्षकारों से जवाब तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवायी 20 मार्च को होगी।
देहरादून निवासी ज्ञान दास की ओर से दायर जनहित याचिका पर विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगलपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि ग्राम सुद्दोवाला में सुनियोजित तरीके से नदी भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। एक षड्यंत्र के तहत नदी भूमि को राजस्व भूमि दिखा कर अतिक्रमण को अंजाम दिया जा रहा है।
वर्ष 1997 से ही नदी भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित दिखाया जा रहा है जबकि इससे संबंधित दस्तावेज भी गायब हैं। जिलाधिकारी भी इस मारे में कुछ स्पष्ट जानकारी देने में अक्षम हैं।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने कहा कि मामले को गंभीरता से लेते हुए युगलपीठ ने राज्य सरकार, जिलाधिकारी व मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मारे में अगली सुनवाई 20 मार्च को सुनिश्चित है। पीठ ने वन विभाग को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिये हैं।