खरगोन दंगों से संबंधित दावों के लिए गठित अधिकरण के कार्यकाल में वृद्धि
भोपाल, 27 जुलाई : मध्यप्रदेश में कुछ माह पहले खरगोन जिला मुख्यालय पर दंगों से जुड़े दावों की सुनवायी के लिए गठित दावा अधिकरण के कार्यकाल में तीन माह की वृद्धि कर दी गयी है।
राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने आज यहां बताया कि अधिकरण का कार्यकाल तीन माह बढ़ाने संबंधी अधिसूचना का विधिवत प्रकाशन कर दिया गया है। इसका कार्यकाल 26 जुलाई को समाप्त हो रहा था और इसे तीन माह बढ़ाकर 26 अक्टूबर तक कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि दंगा पीड़ितों के लगभग 250 दावे अधिकरण के समक्ष विचारण और निर्धारण के लिए प्रक्रियाधीन हैं। इस अधिकरण का गठन राज्य के राजपत्र में इसी वर्ष अप्रैल माह में प्रकाशित अधिसूचना के तहत किया गया है। मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसली अधिनियम 2021 की धारा 4 के तहत इस अधिकरण का गठन किया गया है। अधिनियम में दंगा या प्रदर्शन के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान की भरपायी संबंधित दोषी व्यक्ति से कराने का प्रावधान किया गया है।
खरगोन जिला मुख्यालय पर कुछ माह पहले दंगों के दौरान दंगाइयों ने निजी और सरकारी संपत्ति को आगजनी और हिंसा के जरिए नुकसान पहुंचाया था। इस वजह से वहां पर कर्फ्यू भी लगाया गया था।