जमशेदपुर में पथराव और आगजनी की घटना के बाद धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाया गया

रांची, 10 अप्रैल: झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर के शास्त्रीनगर में एक धार्मिक झंडे के कथित अपमान को लेकर दो गुटों के बीच पथराव और आगजनी की घटना के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गयी है।
आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां यह जानकारी दी । उन्होंने बताया कि रविवार शाम को संघर्षरत दो गुटों ने दो दुकानें और एक ऑटो रिक्शा में आग लगा दी तथा पुलिस ने उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े।
अनुमंडल अधिकारी (धालभूम) पीयूष सिन्हा ने बताया कि धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गयी है।’पुलिस ने बताया कि इलाके में शनिवार रात से ही तनाव व्याप्त था जब एक स्थानीय संगठन के सदस्यों ने रामनवमी के झंडे पर मांस का एक टुकड़ा लगा हुआ देखा था।
रविवार शाम को स्थिति तब हिंसक हो गई जब एक दुकान में आग लगा दी गई। उसके बाद दोनों पक्षों ने एक -दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया।
भीड़ ने एक ऑटोरिक्शा में भी आग लगा दी, जिसके कारण पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शास्त्रीनगर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है।उन्होंने कहा, ‘‘स्थिति नियंत्रण में है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है।