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न्यायालय ने टीएमसी के कार्यक्रम पर लगाई रोक

कोलकाता, 31 जुलाई: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पांच अगस्त को राज्य भर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं के घरों का घेराव करने के पार्टी के प्रस्तावित विरोध कार्यक्रम पर रोक लगा दी। न्यायालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी।
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, ”प्रतिवादियों और सभी संबंधित लोगों को 05 अगस्त को ऐसे किसी भी विरोध प्रदर्शन या घेराव या यातायात को अवरुद्ध करने और आम जनता को असुविधा पहुंचाने वाले कार्यक्रम से रोका जाता है।”
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं याचिकाकर्ता सुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पांच अगस्त को सुबह से शाम तक भाजपा नेताओं के घरों का घेराव करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्तावित विरोध कार्यक्रम की घोषणा श्री अभिषेक ने 21 जुलाई को शहीद दिवस कार्यक्रम के मंच से टीएमसी की अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में की थी।
सूत्रों ने बताया कि खंडपीठ ने प्रतिवादियों को श्री अधिकारी की जनहित याचिका के खिलाफ अपने तर्क के समर्थन में 10 दिनों के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और कहा कि मामले की दो सप्ताह के बाद फिर से सुनवाई की जाएगी।
श्री अभिषेक ने टीएमसी समर्थकों से कहा कि वे उन भाजपा नेताओं के नामों की सूची तैयार करें जिनके घरों का शुक्रवार को घेराव किया जाएगा। उन्होंने विरोध के लिए कई केंद्रीय योजनाओं के तहत बंगाल को देय 1.15 लाख करोड़ रुपये रोकने के केंद्र के फैसले का हवाला दिया।

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