दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुल्क विनियमन कानून को अल्पसंख्यक स्कूलों की चुनौती पर डीओई से जवाब मांगा

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नए अधिनियम के लिए आवश्यक है कि निजी स्कूलों में सभी फीस वृद्धि को माता-पिता, स्कूल प्रबंधन और सरकारी प्रतिनिधियों को शामिल करने वाली त्रिस्तरीय समिति प्रणाली के माध्यम से मंजूरी दी जाए।
एसएलएफआरसी स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत शुल्क प्रस्तावों की समीक्षा करेगा और 30 दिनों के भीतर निर्णय लेगा। (फ़ाइल)
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फीस वृद्धि के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता वाले कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले कई अल्पसंख्यक स्कूलों की याचिकाओं के संबंध में शिक्षा निदेशालय (डीओई) और उपराज्यपाल (एलजी) से जवाब मांगा।
मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने दिल्ली सरकार के डीओई और एलजी को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब देने को कहा।
आगे की सुनवाई 12 मार्च को होनी है।
याचिकाएं दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 और उसके बाद के नियमों को चुनौती देती हैं।
अदालत ने समितियों के गठन की समय सीमा 10 जनवरी से बढ़ाकर 20 जनवरी कर दी और स्कूल प्रबंधनों के लिए समितियों को प्रस्तावित फीस जमा करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी से बढ़ाकर 5 फरवरी कर दी।
नए अधिनियम में कहा गया है कि निजी स्कूलों में सभी शुल्क वृद्धि को माता-पिता, स्कूल प्रबंधन और सरकारी प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक पारदर्शी, त्रि-स्तरीय समिति प्रणाली के माध्यम से मंजूरी दी जाएगी।
इस ढांचे के तहत, प्रत्येक निजी स्कूल को एक स्कूल स्तरीय शुल्क विनियमन समिति (एसएलएफआरसी) स्थापित करनी होगी। इस समिति में स्कूल प्रबंधन के प्रतिनिधि, प्रिंसिपल, तीन शिक्षक, पांच अभिभावक और डीओई से एक नामित व्यक्ति शामिल होंगे। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों का चयन पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
एसएलएफआरसी स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत शुल्क प्रस्तावों की समीक्षा करेगा और 30 दिनों के भीतर निर्णय लेगा।
यह वर्तमान शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाले निजी स्कूल की फीस के निर्धारण को विनियमित करने और पारदर्शिता लाने के लिए एक नए कानून के कार्यान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है। अधिनियम को दो स्तरीय तंत्र के माध्यम से लागू किया जाएगा जिसमें स्कूल-स्तरीय समितियां और जिला-स्तरीय अपीलीय निकाय शामिल होंगे।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि प्रशासन के लिए जिम्मेदार समितियों की संरचना राज्य द्वारा निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रशासन में शामिल वैधानिक समितियों में किसी भी बाहरी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 30 (शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार) का उल्लंघन होगा।
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता स्कूलों को संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिसका किसी भी कानून द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार का प्रयोग करने के लिए राज्य से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
गुरुवार को अदालत ने कई निजी स्कूलों की याचिकाओं के एक समूह के संबंध में एक समान आदेश जारी किया।
डीओई का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील एसवी राजू ने अनुच्छेद 30 की व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अधिनियम में कुछ भी गलत नहीं है, जो सरकार द्वारा नियामक उपायों की अनुमति देता है।
09 जनवरी, 2026, 20:21 IST
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