बालासोर, 15 मई : ओडिशा के बालासोर में पॉक्सो अदालत ने सोमवार को एक स्कूल शिक्षक को 11 वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को दो वर्षों की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के मुताबिक सिमुलिया थाना क्षेत्र के चालुनीगांव निवासी बसंत दास को पीड़िता की मां द्वारा 13 नवंबर, 2019 को पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद गिरफ्तार किया गया। प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी को चॉकलेट का लालच देकर आरोपी ने उसका अपने घर में ले जाकर यौन उत्पीड़न किया। नाबालिग लड़की ने असहनीय दर्द के कारण अपने माता-पिता को इस घटना से अवगत कराया । प्राथमिकी के आधार आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (एबी) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।
न्यायाधीश ने गवाहों और सबूतों की जांच के आधार पर सोमवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से पीड़िता को 04 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।