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बारह हजार बीघा भूमि पर कब्जा मामले में हरिद्वार डीएम से जवाब तलब

नैनीताल 16 दिसंबर : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के लक्सर तहसील के ग्राम गंगदासपुर में गंगा किनारे ग्राम सभा की 12 हजार बीघा भूमि के अवैध आवंटन व कब्जा के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी व अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

मामले को गाँव की ही एक महिला मंजू ने जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि ग्राम सभा गंगदासपुर की करीब 12000 बीघे भूमि पर दंबगों ने अवैध कब्जा कर गन्ने की फसल बोई हुई है। जिस कारण से गरीब मजदूर लोगों को कोई लाभ नहीं हो पा रहा है और पात्र लोगों को पट्टे आवंटन में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। याचिकाकर्ता की ओर भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की गयी है।

याचिका में उक्त भूमि पर अवैध तरीके से बोई गयी गन्ने की फसल को काटने से भी रोकने की मांग की गयी है। जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि यह भूमि गंगा नदी के खाते में दर्ज है परन्तु प्रशासन ने इस भूमि को ग्राम सभा की भूमि में दर्ज कर भूमाफियाओं को पट्टे आवंटित कर दिए हैं। जो नियम विरुद्ध है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गयी है।

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