नक्सलियों से संबंध के आरोपी साईंबाबा की रिहाई का फैसला निलंबित
नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर : दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी. एन. साईंबाबा और अन्य को प्रतिबंधित नक्सलियों से कथित संबंधों के मामले में बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के 14 अक्टूबर को रिहा करने वाले फैसले को उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को निलंबित कर दिया।
न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि यह उच्च न्यायालय के आदेश को निलंबित करने का एक उपयुक्त मामला है।
पीठ ने आदेश में स्पष्ट किया कि वह सिर्फ उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को निलंबित कर रही है। आरोपी जमानत के लिए संबंधित अदालत में याचिका दाखिल कर सकता हैं।
शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत कथित अपराध गंभीर प्रकृति के हैं तथा समाज, एकता, अखंडता और देश की संप्रभुता के खिलाफ हैं।
पीठ ने कहा, “जहां तक आतंकवादी या माओवादी गतिविधियों का संबंध है। प्रत्यक्ष भागीदारी आवश्यक नहीं, दिमाग लगाना अधिक खतरनाक है।”
साईंबाबा का पक्ष रखते हूए वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बसंत ने कहा था कि अभियोजन ने उन पर “वैचारिक रूप से झुकाव” और “दिमाग” लगाने का लगाया था।
पीठ ने श्री बसंत की उस गुहार को भी खारिज कर दिया, जिसमें साईंबाबा की अपील के लंबित रहने के दौरान (साईंबाबा को) उनकी बीमारी की गंभीरता को देखते हुए उनके घर में नजरबंद करने की बात कही गई थी।
श्री बसंत ने कहा, “मुझे उनके (साईंबाबा) घर में रहने के लिए कहा जा सकता है। जेल में शौच तक के लिए जाने में भी मेरी मदद करने के लिए कोई प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं है। यह जीवन और स्वास्थ्य का मामला है।”
महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष श्री बसंत की इस दलील का विरोध किया। उन्होंने पीठ से कहा, “हाल ही में शहरी नक्सलियों के बीच हाउस अरेस्ट की प्रवृत्ति रही है, लेकिन वे घर के भीतर फोन से भी सब कुछ कर सकते हैं। कृपया कहें कि हाउस अरेस्ट कभी भी एक विकल्प नहीं हो सकता।”
श्री मेहता ने यह भी कहा कि मामले के तथ्य बहुत गंभीर हैं। जम्मू-कश्मीर में हथियारों का समर्थन करने, संसद को उखाड़ फेंकने का समर्थन करने, नक्सलियों के साथ बैठकें करने, हमारे सुरक्षा बलों पर हमला करने आदि के लिए कॉल किए गए थे।
सॉलिसिटर जनरल ने निचली अदालत के फैसले के संदर्भ में पीठ को यह भी बताया कि एक पूर्ण जांच के बाद व्यक्तियों को दोषी पाया गया।