एलजीबीटीक्यू समुदाय पर समाज कल्याण विभाग को दिल्ली महिला आयोग का नोटिस
नयी दिल्ली 24 सितंबर : दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने शनिवार को दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग को नोटिस जारी करके एलजीबीटीक्यू समुदाय का हित सुनिश्चित करने के लिए की गयी पहल का विवरण मांगा।
डीसीडब्ल्यू की ओर से जारी बयान के मुताबिक समाज कल्याण विभाग को यह सूचित करने के लिए कहा गया है कि क्या ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण नियम-2020 को दिल्ली में अधिसूचित किया गया है। यदि ऐसा नहीं किया गया है, तो विभाग को देरी के कारणों को स्पष्ट करने तथा यह सूचित करने के निर्देश दिये गये हैं कि क्या ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है और अगर नहीं, तो इसका कारण बताया जाये।
डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, “ एलजीबीटीक्यू समुदाय को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। मैंने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग और सभी डीएम को नोटिस जारी कर समुदाय के लिए उठाये ग्रये कदमों की जानकारी मांगी है।”
उन्होंने कहा, “यह बहुत हैरान करने वाली बात है कि राजधानी में ट्रांसजेंडरों के लिए एक भी शेल्टर होम नहीं है। हम ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों को लेकर काम करेंगे।”