मध्य प्रदेश

अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के 19 प्रकरणों में 74 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना

रतलाम, 15 फरवरी : मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में खनिजों के अवैध परिवहन, उत्खनन एवं भंडारण के 19 प्रकरणों में 74 लाख 53 हजार रुपए का अर्थदंड आरोपित किया गया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने इन प्रकरणों में 9 वाहन राजसात किए हैं। इनमें एक जेसीबी वाहन, दो डंपर तथा छह ट्रैक्टर ट्राली शामिल हैं। इसके अलावा अवैध रूप से भंडारण की गई 801 घन मीटर रेत तथा गिट्टी खनिज को राजसात किया गया। कलेक्टर द्वारा खनिजों के 9 अवैध उत्खनन, परिवहन प्रकरणों में भी अर्थदंड आरोपित किया गया है।

कलेक्टर द्वारा जिन व्यक्तियों के वाहन जप्त कर अर्थदंड आरोपित किया गया है उनमें थांदला के गुरुकृपा इंटरप्राइजेज प्रोपराइटर दिनेश सोलंकी, ताल के साजिद खा, आबिद बैग, ग्राम रामगढ़ तहसील ताल के रतनलाल बागरी, ताल के जबर खान, ग्राम बालाहेड़ी ठानी तहसील मल्हारगढ़ मंदसौर के बंसीलाल रायका, ग्राम भवखेड़ी तहसील आलोट नगसिंह सोंधिया शामिल है।

अवैध भंडारण में जिन व्यक्तियों के विरुद्ध अर्थदंड आरोपित किया गया है उनमें ग्राम लूणी तहसील ताल के शिवराज सिंह, खातीपुरा जावरा के इमदाद, जवाहर पथ जावरा के कुलदीप सिंह, नाना साहब का बाग जावरा के इकबाल, कोठी बाजार जावरा के गौरव लुनीया, शिकारीपुरा जावरा के विकास भंडारी, आखरीपूरा जावरा के शाहरुख, बन्नाखेड़ा जावरा के शेरू खान, मुगलपुरा जावरा के पाक़ीज़ा बिल्डिंग मैटेरियल एंड सप्लायर शकील पठान, ग्राम इसरथूनी के गोपाल तथा ग्राम पलसोड़ा के धर्मेंद्र राठौर शामिल है

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