मध्य प्रदेश

रेस्टोरेंट का फूड लाइसेंस निलंबित

भोपाल, 11 अप्रैल : मध्यप्रदेश में जारी ‘मिलावट से मुक्ति अभियान’ के बीच राजधानी भोपाल के एक रेस्टोरेंट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई कर उसका फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार कल एम पी नगर स्थित एक रेस्टोरेंट के खाने में ‘केचुआ’ पाए जाने पर तत्काल रूप से फ़ूड लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने मौके पर वीडियो बनाकर शिकायत खाद्य सुरक्षा विभाग को की थी। शिकायत का संज्ञान लेते हुए अभिहित अधिकारी देवेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा निरीक्षण के निर्देश दिए गए थे। निरीक्षण के दौरान खाद्य अनुज्ञप्ति की शर्तों की व्यापक अवहेलना पाये जाने पर संबंधित रेस्टोरेंट का फ़ूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है।

वहीं शहर के 10 नंबर स्टॉप पर बिना पैकिंग डेट और लेबल के कॉफी परोसने वाले कॉफी संचालक के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है। विक्रय के लिए उपलब्ध मिल्क शेक और कॉफ़ी के सैंपल जप्त किये गए है।

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