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जानलेवा हमला करने के दोषी को चार साल कारावास

जींद,13 अप्रैल : हरियाणा में जींद जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने गुरुवार को गोली मारकर जानलेवा हमला करने के जुर्म में दोषी को चार वर्ष का कारावास तथा सात हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार राम कालोनी निवासी आशुतोष ने 21 सितंबर 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अदालत में तारीख भुगत कर दोस्त के साथ घर जा रहा था। जब वे एलआईसी कार्यालय के नजदीक पहुंचे तो बाइक सवार युवक ने उस पर फायरिंग कर दी, इससे गोली लगने से वह घायल हो गया।

आशुतोष की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने तथा शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में गांव झील निवासी अमित को नाम सामने आया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अमित को गिरफ्तार कर लिया था, तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु गर्ग की अदालत आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई ,जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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