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जैन की जमानत याचिका पर ईडी की बहस पूरी

नयी दिल्ली, 09 नवंबर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अपनी बहस पूरी कर ली है।

श्री जैन को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया है।

अदालत ने श्री जैन की जमानत याचिका पर बहस पूरी कर ली और मामले को तरदीद के लिए 10 नवंबर तक स्थगित कर दिया है।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश विकास ढुल ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की ओर से याचिका पर सुनवाई के बाद जमानत याचिका की तरदीद के लिए मामले को 10 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।

ईडी की ओर से श्री राजू ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी का विरोध किया और अंत में अदालत काे बताया गया कि उन्होंने एजेंसी की ओर से अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं।

सत्येंद्र जैन के वकील ने कोर्ट के समक्ष जमानत अर्जी में कहा कि इस मामले में उनका दोष है कि वह मंत्री है अन्यथा उनपर कोई मामला दर्ज नहीं बनता है।

ईडी के वकील ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया और जाली दस्तावेज हासिल करने में कामयाब रहे। वह चिकित्सको और जेल अधिकारी को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जमानत दी जाती है तो वह सह-आरोपियों, गवाहों और मामले से जुड़े अन्य दस्तावेजों को प्रभावित कर सकते हैं।

ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के उल्लंघन के तहत सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया है जोकि अब तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है।

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