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आदमपुर उप चुनाव: तीन नवंबर को छुटी घोषित

आदमपुर 28 अक्टूबर : हरियाणा सरकार ने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए तीन नवंबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों आदि में सार्वजनिक अवकाश/स्पेशल कैजुअल लीव (पेड) अधिसूचित किया है। राज्य सरकार के वह कर्मचारी जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं, वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।
अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा में स्थापित कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के ऐसे कर्मचारी, जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के तहत पेड लीव लेने की अनुमति होगी।

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