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आरबीआई ने हिसार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लगाया जुर्माना

नयी दिल्ली, 26 सितंबर : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हिसार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

रिजर्व बैंक ने आज यहां जारी बयान में कहा कि यह कार्रवाई बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए और 36(1) के तहत की गयी है। आरबीआई की यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है।

केन्द्रीय बैंक ने यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(आई) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत लगाया गया है।

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