बिना अनुमति के चल रहे स्टोन क्रेशर के मामले में हाईकोर्ट सख्त
नैनीताल 13 सितंबर : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रामनगर के पीरूमदारा में बिना अनुमति के संचालित हो रहे बालाजी स्टोन क्रेशर के मामले को गंभीरता से लेते हुए मंगलवार को प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) को दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की युगलपीठ में रामनगर निवासी अजीत सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार की ओर से स्टोन क्रेशर को स्थापित करने के लिये नियमों के विपरीत अनुमति दी गयी है। यह रिहायशी इलाके में स्थापित किया जा रहा है।
पीसीबी की ओर से अदालत को बताया गया कि स्टोन क्रेशर की ओर से न तो संचालन और न ही निर्माण के लिये कोई अनुमति ली गयी है और न ही किसी प्रकार का आवेदन किया गया है। इस पर अदालत ने आश्चर्य व्यक्त किया और पीसीबी को दो सप्ताह में लिखित जवाब पेश करने को कहा है।
तब तक स्टोन क्रेशर के संचालन पर रोक जारी रहेगी। इस मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी।