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व्यवसायिक वाहनों पर बकाया के एकमुश्त भुगतान की योजना 26 सितंबर तक

शामली, 10 सितंबर : उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग ने व्यवसायिक वाहनों पर बकाया कर के एकमुश्त भुगतान के लिये शुरु की गयी योजना की अवधि को 26 सितंबर तक के लिये बढ़ा दिया है।

शामली के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रोहित राजपूत ने शनिवार को बताया कि समस्त व्यवसायिक वाहन स्वामी इस योजना का लाभ 26 सितंबर तक उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह याेजना 27 जून से 26 अगस्त तक के लिये चलायी गयी थी। इसकी अवधि एक माह बढ़ाते हुए 26 सितंबर कर दी गयी है।

इसके अंतर्गत वाहन मालिक 1000 रुपये आवेदन शुल्क जमा करके वाहन पर लगी पैनाल्टी में शत-प्रतिशत की छूट का लाभ उठाते हुए देय राशि जमा करा सकते हैं। राजपूत ने बताया कि पहले इस योजना की अन्तिम तारीख 26 अगस्त थी, परन्तु अब परिवहन विभाग ने इस तिथि को बढ़ाकर 26 सितंबर कर दिया है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत जिले में अब तक 570 बकायेदार आवेदन कर चुके है। जिनमें से अब तक 540 बकायेदार वाहन स्वामियों ने वाहनों पर बकाया कर के रूप में कुल 77.70 लाख रुपये जमा कर दिया हैं। उन्होंने बताया कि एक मुश्त योजना का अधिकतम लाभ उठाया जा सके, इसके लिये इस सप्ताहांत 10 एवं 11 सितंबर को भी सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय खुला रहेगा। जिससे बकायेदार अपने वाहन का बकाया कर जमा कर पैनाल्टी में 100 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकें।

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