उत्तर प्रदेश

मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने सुनाई 10 वर्ष की सजा

गाजीपुर, 15 दिसम्बर : उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधानसभा से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को सांसद-विधायक (एमपी एमएलए) विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

मुख्तार अंसारी के ऊपर लगे पांच मामलों में 11 गवाहों की गवाही हुई। जिसमें वाराणसी कैंट में राजेंद्र सिंह हत्याकांड मामला, दूसरा वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड का मामला, अवधेश राय हत्याकांड मुकदमा, कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड मुकदमा, चंदौली गाड़ी की जांच करते समय पुलिस बल पर जानलेवा हमला जिसमें कामरेड रघुवंश सिंह की मृत्यु हो गई थी।

गाजीपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडिशनल एसपी) एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में के अलावा एक अन्य मामला मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहा था। जिसमें गवाहों की गवाही के साथ जिरह और बहस पूरी हो गयी थी। जिसमें मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उस पर गैंगस्टर मामले में 10 वर्ष के कारावास के साथ पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है।

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