राजस्थान

बुजुर्ग महिला की हत्या कर गहने लूटने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

भीलवाड़ा 22 नवम्बर : राजस्थान के भीलवाड़ा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर गहने लूटने के आरोपी को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

लोक अभियोजक कुणाल ओझा ने बताया कि आकोला निवासी हजारी कुम्हार (78) ने 30 अप्रैल 2016 को पुलिस में रिपोर्ट दी कि उसकी पत्नी सोहनी (75) एवं बहन मूली 70 के साथ रहता है। मूली मंदबुद्धि है।

रिपोर्ट में बताया कि 29 अप्रैल 2016 की रात्रि को हजारी के साले के पुत्र कालू कुम्हार ने उसके घर में घुस कर पत्नी सोहनी की हत्या कर दोनों पैर काटकर गहने चुरा लिया और फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु की।
पुलिस ने जांच पूर्ण कर आरोपित कालू के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक कुणाल ओझा ने पैरवी कर 22 गवाहों के बयान करवाते हुये 51 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए और 15 आर्टीकल पेश कर आरोपित कालू पर लगे आरोप सिद्ध किये।

सुनवाई पूरी होने पर आज न्यायालय ने आरोपित कालू को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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