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उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को टोल चालू करवाने के दिये निर्देश
चंडीगढ़,12 जनवरी : पंजाब में टोलों पर किसानों के धरने को लेकर दायर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की याचिका पर गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर टोलों से किसानों का धरना हटाकर उन्हें चालू करने को कहा है।
अदालत ने एनएचएआई की याचिका पर पंजाब के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को धरने हटाये जाने तथा टोल शुरू करवाने के निर्देश देते हुये अन्य टोलों की स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा। टोलों पर जरूरत पड़ने पर सुरक्षा के प्रबंध किये जायें।