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सुप्रीम कोर्ट फ्यूचर ग्रुप पर जताया रोष

नयी दिल्ली 17 नवंबर : उच्चतम न्यायालय ने फ्यूचर ग्रुप की ओर से न्यायाधिकरण की कार्यवाही को बाधित करने के प्रयासों को लेकर गुरुवार को नाराजगी जतायी और अमेजन-फ्यूचर ग्रुप मध्यस्थता वाले मामले में उसकी याचिका पर 25 नवम्बर को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा , “आप (फ्यूचर ग्रुप) मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही को उलझा नहीं सकते और इसे निपटाने में विलंब करना सिर्फ एक चाल है। दोनों व्यापार समूह अपने व्यापार समझौते को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं और शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।”

पीठ ने फ्यूचर समूह से कहा, “यह एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता है और क्या इसी तरह देश की अदालतें इस प्रक्रिया को निपटायेंगी। हम मध्यस्थता प्रक्रिया को ठप नहीं होने देंगे। फ्यूचर समूह मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही को लगातार नहीं उलझा सकता। हम मामले को अगले शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध करेंगे और उसी के अनुसार न्यायालय आदेश देंगी।”

अमेजन के अधिवक्ता पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने शीर्ष अदालत को बताया कि बर्खास्तगी वाले आवेदन पर तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण ने सुनवाई पूरी कर ली है और 28 जून को इसे खारिज कर दिया गया था।

अधिवक्ता सुब्रमण्यम ने हालांकि कहा कि फ्यूचर ने इस बात पर नाखुशी जताई है। फीफा विश्व कप प्रतिबद्धता के कारण विशेषज्ञ के अनुपलब्ध होने के बावजूद ट्रिब्यूनल इस मामले में सुनवाई कर रहा है।

श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि, “इसके अलावा उन्होंने (फ्यूचर) मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर भी दायर की है और कहा कि कि अब वे (फ्यूचर) मध्यस्थता कार्यवाही के लिए 28 नवंबर से पहले सुनवाई कराने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया इस पर विचार करें।”

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