उत्तर प्रदेश

उपभोक्ता परिषद ने नए वर्ष पर लिया संकल्प, शुरू किया विद्युत उपभोक्ता जागरूकता अभियान

लखनऊ 01 जनवरी : उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता परिषद ने रविवार से प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए यूट्यूब फेसबुक ट्विटर पर पहली बार वीडियो जारी कर यह अहम जानकारी दी कि कोई भी मीटर्ड विद्युत उपभोक्ता अपने परिसर के आंशिक भाग में बिना अस्थायी (टेंपरेरी) कनेक्शन लिए अपने भार की परिधि में काई भी निर्माण कार्य करा सकता है।

प्रदेश के लगभग तीन करोड़ 26 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए उपभोक्ता परिषद ने आज नए वर्ष में यह संकल्प लिया। परिषद सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से उपभोक्ता परिषद विद्युत नियामक आयोग द्वारा उपभोक्ता हितों में बनाए गए नियमों विनियमों और टैरिफ संबंधी जानकारी को छोटी-छोटी वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक करेगा। इसके अलावा प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को लगातार जागरूक करने का अभियान चलायएगा उसी क्रम में आज उपभोक्ता परिषद ने यू-टयूब पर एक चौनल जारी किया गया है। विद्युत उपभोक्ता जाने अपना अधिकार और साथ ही ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से भी सभी सूचनाएं उपभोक्ता जागरूक संबंधी सार्वजनिक की जाएगी।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा बडे पैमाने पर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली निगमों में महज इसलिए शोषण किया जाता है क्योंकि हमारे विद्युत उपभोक्ताओं को नियमों विनियमों की सही जानकारी नहीं होती और जिसका फायदा उठाकर उनका शोषण किया जाता है। उपभोक्ता परिषद ने नए वर्ष में यह संकल्प लिया है कि प्रदेश के अपने विद्युत उपभोक्ताओं को उपभोक्ता परिषद सोशल मीडिया वह प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूक करेगा उपभोक्ता परिषद ने आज से इसकी शुरुआत कर दी है।

उपभोक्ता परिषद का मानना है कि आयोग द्वारा बनाए गए नियमों विनियमों से संबंधित उपभोक्ता हितों की जानकारी जब उपभोक्ता परिषद सार्वजनिक करता रहेगा तो निश्चित तौर पर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएंगे।

उपभोक्ता परिषद ने आज नए वर्ष पर शुरू किए गए जागरूकता अभियान की पहली कड़ी में जो वीडियो सार्वजनिक किया है उस के माध्यम से उपभोक्ता परिषद ने अपने सभी उन विद्युत उपभोक्ताओं को जागरूक किया है जो मीटर कैटेगरी के अंतर्गत कोई भी विद्युत संयोजन लेकर विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं और जरूरत पडने पर अपने परिसर के आंशिक भाग में निर्माण कार्य कराते हैं तो उन्हें विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाए गए टैरिफ प्रावधान की धारा 14 के तहत कोई भी टेंपरेरी कनेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सभी मीटर विद्युत उपभोक्ता अपने परिसर के आंशिक भाग में अपने भार की परिधि में रहकर कोई भी एक्सटेंशन वर्क अथवा निर्माण कार्य करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर देखने को मिलता है हमारे विद्युत उपभोक्ताओं को ऐसे मामलों में सही जानकारी न होने के कारण अनेकों जनपदों में बिजली कार्मिकों एवं विजिलेंस शाखा द्वारा उन्हें विद्युत चोरी में फंसा दिया जाता है। उपभोक्ता परिषद का यह जागरूकता कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा।

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