उत्तर प्रदेश

बुलंदशहर में हत्या के आरोपी को उम्रकैद

बुलंदशहर 22 नवंबर : उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने महिला की हत्या करने और सबूत मिटाने के आरोपी को उम्रकैद और 55 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।

विशेष लोक अभियोजक राजीव मलिक और अजीत कुमार सक्सेना ने मंगलवार को बताया कि 17 जुलाई 2012 को कोतवाली देहात के ग्राम सुतारी के निकट रजवाहे की पटरी से एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ जिसकी शिनाख्त 29 जुलाई को दिल्ली के करावल थाना क्षेत्र निवासी सुनील की पत्नी कौशल के तौर पर की गयी थी। जांच पड़ताल में महिला के पति सुनील के दोस्त जमील का नाम सामने आया।

पुलिस विवेचना में यह भी जानकारी मिली कि 16 जुलाई 2012 को मृतका को अभियुक्त जमील के साथ दादरी इलाके में देखा गया था। पुलिस ने जमील की गिरफ्तारी की कोशिश की और उसके मकान की कुर्की का नोटिस जारी किया। मार्च 2013 में जमील ने कोर्ट में समर्पण कर दिया। पुलिस ने पूछताछ में जमील की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू रजवाहे के पास से बरामद किया गया।

पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जिसमें कहा गया था कि कौशल की संपत्ति को हड़पने के लिए जमील ने उसकी हत्या की थी। मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश षस्टम विवेक कुमार के न्यायालय में हुई। एडीजे ने सोमवार को पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणो गवाहों के बयान के आधार पर जमील को कौशल की हत्या का दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास एवं 55000 के अर्थदंड की सजा सुना दी।

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