पोस्को अदालत ने दुष्कर्म के छह आरोपियों को सजा सुनायी, जुर्माना लगाया
प्रतापगढ़ 25 नवम्बर : उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पास्को (यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा) अदालत ने किशोरियों से दुष्कर्म के तीन मामलों में सुनवाई के दौरान छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
अदालत ने गुरुवार को दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए पांच आरोपियों को 20-20 साल और एक को दस साल की सजा सुनायी है। पहला मामला नगर कोतवाली का है जहां 20 अगस्त 2014 की रात में एक महिला अपनी बेटी के साथ आंगन में सो रही थी। तभी आरोपियों ने माँ पर तमंचा तान कर उसके सामने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया।
इस मामले की सुनवाई के बाद पास्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने संग्राम पुर के इकबाल को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की सजा सुनायी और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
दूसरा मामला थाना मान्धाता के रामपुर बैसपुर का है। गत 28 सितम्बर 2014 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शौच के निकली उसकी बेटी को चार लोग अगवा कर ले गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। मामले के सुनवाई करते हुये न्यायाधीश श्रीवास्तव ने राम पुर बैशपुर के सहोदर भाई अब्दुल्ला , तनशीर और इसी गांव के जुम्मन और साजिद को दोषी करार दिया और सभी को 20-20 साल की सजा और 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
दुष्कर्म के तीसरे मामले में न्यायाधीश ने वर्ष 2014 में एक किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी राम नरेश पटेल को 10 साल जेल की सजा सुनायी है।