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सत्येंद्र जैन के मामले को स्थानांतरित करने की ईडी की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करें: सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली, 21 सितंबर : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को यहां की एक अदालत को निर्देश दिया कि वह आय से अधिक संपत्ति के आरोपी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मामले को स्थानांतरित ‌करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन पर गुरुवार को सुनवाई करे।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिंहा की पीठ ने दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित अदालत के प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निर्देश देते हुए कहा कि वह सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को निचली अदालत के किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की याचिका पर कल कोई फैसला ले।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आम आदमी पार्टी के विधायक का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि (जैन की) जमानत याचिका की सुनवाई में देरी करने के लिए ईडी ने मामले को स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर की। वहीं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू ने ईडी का पक्ष रखा।

श्री राजू ने श्री सिब्बल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बिना वजह के मामले को स्थानांतरित करने की गुहार नहीं लगाई गई है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने श्री जैन के खिलाफ 2017 में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसी के आधार पर बाद में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था।

दिल्ली सरकार के मंत्री जैन पर चार कंपनियों के माध्यम से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं।

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