मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकारी की जमानत निरस्त

भोपाल, 10 दिसंबर : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की एक अदालत ने राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार के एक मामले में आरोपी की जमानत निरस्त कर दी।

जिला अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भोपाल अमर सिंह सिसौदिया ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर उसका मांस मय अवयव के अपनी दोपहिया वाहन की डिग्गी में परिवहन करने के मामले में आरोपी वारिश मोहम्मद की जमानत अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए कल निरस्त कर दी। पूर्व में वन विभाग ने आरोपी को दो दिन के लिए रिमांड पर लिया था।
प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी सुधा विजय सिंह भदौरिया ने की।

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