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आतंकवादी मामले में इमरान खान को जमानत मंजूर

इस्लामाबाद, 24 अक्टूबर : आतंकवाद निरोधी अदालत ने सोमवार को पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान की उनके खिलाफ दायर एक मामले में जमानत मंजूर कर ली।

मीडिया रिपोर्टाें के मुताबिक तोशाखाना मामले में श्री खान को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराये जाने के बाद हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद अदालत का यह फैसला आया है।

पार्टी कार्यकर्ताओं के सड़कों पर उतरने और सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ करने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सहित पीटीआई नेताओं के खिलाफ आतंकवादी मामले दर्ज किए थे।

पीपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले राजधानी इस्लामाबाद के विभिन्न थानों में दर्ज किए गए थे, जिसमें श्री खान, असद उमर, अली नवाज अवान और अन्य सैकड़ों पीटीआई कार्यकर्ताओं तथा नेताओं के इशारे पर सड़कों को अवरुद्ध करने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने के लिए आरोपी बनाया गया था।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जमानत के लिए पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान संघीय न्यायिक परिसर में जज जवाद हसन अब्बास के सामने पेश हुए। सुनवाई के बाद अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को एक लाख रुपये के मुचलके पर 31 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मंजूर कर ली।

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