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हरेरा का 23 बिल्डरों को 63 खरीदारों के 50 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश

चंडीगढ़, 21 जुलाई:हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण(हरेरा) निर्धारित समय में कब्जा न देने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुये खरीददारों को उनके पैसे वापस करने के आदेश दिये हैं।
हरेरा के आदेशानुसार बिल्डरों को नब्बे दिनों में बिना किसी चूक के 9.70 प्रतिशत ब्याज के साथ खरीददारों को उनका पैसा लौटाना होगा। साथ आवंटियों को मुआवजे और कानूनी कार्यवाही के खर्चों का भुगतान भी करना होगा। हरेरा के इस आदेश के बाद मकान खरीददारों को बड़ी राहत मिली है।
हरेरा ग्रुरूग्राम के अध्यक्ष डॉ. के.के. खंडेलवाल ने कहा, “प्राधिकरण ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दोषी पाए गये बिल्डरों को खरीददारों की जमा राशि वापस करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि बिल्डरों को घर खरीदने वालों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसे में रेरा उनके अधिकारों की रक्षा करेगा।“
श्री खंडेलवाल ने बताया कि कई बिल्डर्स अच्छी प्रारंभिक राशि एकत्र करने के बाद भी निर्धारित समय के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने और वादा अनुसार घर देने में विफल रहे हैं। रहेजा डेवल्पर्स 11 घर खरीददारों को करीब 12 करोड़ रुपए देगा।
हरेरा सदस्य वी.के. गोयल ने कहा, “प्राधिकरण ने प्रतिवादी बिल्डरों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिये हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो शिकायतकर्ता आदेशों के निष्पादन के लिए निर्णायक प्राधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।“
इसके अलावा प्राधिकरण ने ऑरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेशनल लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, परीना इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, एम3एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मार्शल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, स्पेज़ टॉवर प्राइवेट लिमिटेड, इम्पेरिया स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, एएलएम इंफोटेक सिटी प्राइवेट लिमिटेड से जुडे 20 होमबॉयर्स की शिकायतों का निर्णय करते हुए लगभग 9.5 करोड रुपये की वापसी की अनुमति दी।
प्राधिकरण ने सम्यक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, वाटिका लिमिटेड, सीएचडी डेवलपर्स लिमिटेड, डीएसएस बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड, और एक्सपेरियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के 20 खरीदारों की शिकायतों का निपटारा करते हुए लगभग 6.81 करोड रुपये की वापसी की भी अनुमति दी।

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