विश्व

विदेशी फंडिंग मामले में कानून का उल्लंघन नहीं: इमरान

इस्लामाबाद 05 अगस्त : पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उनकी पार्टी ने 2012 में कंपनियों से धन एकत्र किया जबकि इस कार्रवाई को प्रतिबंधित करने वाला कानून 2017 में लागू किया गया था इसलिए इस मामले में किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।

पाकिस्तान के समाचारपत्र डॉन ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी।

श्री खान ने लाइव वीडियो के माध्यम से अपने संबोधन में कहा कि यह विदेशी फंडिंग का मामला नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) के फैसले के अनुसार विदेशी पाकिस्तानियों से एकत्र किये गये दान को विदेशी फंडिंग माना जाता है और कोई भी कानून राजनीतिक दलों को विदेशी पाकिस्तानियों से पैसा इकट्ठा करने से नहीं रोकता है।

श्री खान ने कहा, “ इस्लामाबाद को किला बना दिया गया है। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। विरोध करना हर किसी का संवैधानिक अधिकार है। पीटीआई ने हमेशा संविधान और कानून के दायरे में विरोध जताने का प्रयास किया है।”

इससे पहले पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान रजा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को अपने सर्वसम्मत फैसले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) को विदेश से प्रतिबंधित धन प्राप्त करने का दोषी ठहराया था। इस फैसले के परिप्रेक्ष्य में पीटीआई ने गुरुवार को इस्लामाबाद में ईसीपी मुख्यालय के बाहर शांतिपूर्ण विरोध का आह्वान किया था। पार्टी कार्यकर्ताओं को रेड जोन में प्रवेश से रोक लगाये जाने के बाद एफ9 पार्क में प्रदर्शन किया गया।

Related Articles

Back to top button