उच्च न्यायालय ने आरएसएस रैली पर आदेश सुरक्षित रखा
चेन्नई 02 नवंबर : मद्रास उच्च न्यायालय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) की राज्य में आयोजित होने वाली की रैली पर शुक्रवार को अपना निर्णय सुनाएगी।
तमिलनाडु पुलिस ने उच्च न्यायालय को कोयंबटूर कार विस्फोट की घटना के बाद के मुद्दे और वर्तमान मानसून के मौसम और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए सूचित किया कि वह राज्य में आरएसएस को 50 में से 47 जगहों पर रैलियां करने के अनुरोध की अनुमति नहीं दे सकता है।
राज्य पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील एनआर एलंगो ने न्यायमूर्ति जी के इलांथिरयान के समक्ष यह दलील दी।
न्यायाधीश आरएसएस के पदाधिकारियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रहे थे।
आरएसएस के वरिष्ठ वकील एस प्रभाकरन ने अदालत को बताया कि पुलिस को आरएसएस को छह नवंबर (पहले दो अक्टूबर को निर्धारित) पर 50 स्थानों पर रैली करने की अनुमति देने का आदेश देने के बावजूद पुलिस ने केवल तीन स्थान कुड्डालोर, कल्लाकुरिची, और पेरम्बलुर में रैलियां करने की अनुमति दी।
पुलिस ने कहा कि अदालत के आदेश पारित करने के बाद में राज्य में परिदृश्य बहुत बदल गया।
वरिष्ठ वकील एलंगो ने बताया कि पुलिस तीन जगहों पर रैलियां करने की इजाजत और 23 स्थानों पर बैठक की अनुमति देने को तैयार है अगर आरएसएस उन्हें इन-हॉल बैठकों के रूप में आयोजित करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पुलिस बाकी 24 जगहों पर अनुमति देने की स्थिति में नहीं है।
न्यायाधीश ने दलीलों को रिकॉर्ड करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रखा और मामले को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया।