वरिष्ठ नागिरक बचत योजना के खाताधारकों के निधन पर लागू नहीं होगा प्रीमैच्युरिटी का नियम
नयी दिल्ली 29 सितंबर : सरकार ने स्पष्ट किया है कि डाकघर के वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के खाताधारकों के निधन की स्थिति में खाता को प्रीमैच्युरिटी वाला नहीं माना जायेगा और उस खाते पर डाकघर बचत योजना के लिए प्रभावी ब्याज दरें लागू होंगी।
वित्त मंत्रालय ने आज यहां इस संबंध में जारी स्पष्टीकरण में कहा कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के कुछ खाताधारकों के निधन के बाद परिचालन एजेंसी द्वारा उनके खाता को प्रीमैच्युर बताकर बंद कर दिया जा रहा है। खाताधारक के निधन की स्थिति में इस खाते को प्रीमैच्युर नहीं माना जायेगा और उस खाते को खाताधारक के मनोनित व्यक्ति या वैधानिक उत्तराधिकारी के आग्रह पर बंद किया जायेगा। खाताधारक के निधन की तिथि तक उस खाते पर डाकघर बचत ब्याज दरें दी जायेंगी।
इस योजना के खाते को तभी प्रीमैच्युर माना जायेगा जब उसके खाताधारक उसको निर्धारित परिपक्वता अवधि से पहले बंद करने का आग्रह करेंगे और ऐसी स्थिति में उस खाता पर नियम के अनुसार जुर्माना लगाया जायेगा।