चेन्नई, 14 जून : तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी और राज्य सचिवालय में उनके आधिकारिक कक्ष और आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद राज्य सरकार ने बुधवार रात एक आदेश जारी कर सीबीआई को जांच के लिए प्रदान की गई अनुमति वापस ली।
आदेश के अनुसार, सीबीआई अब राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई जांच नहीं कर सकती है।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, मिजोरम, पंजाब और तेलंगाना सरकारें पहले ही इस प्रकार का आदेश जारी कर चुकी है।
इसमें कहा गया कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार, सीबीआई को संबंधित राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए जब वह किसी भी राज्य में जांच कर रही हो।
तमिलनाडु के गृह विभाग ने अपने आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि राज्य सरकार ने कुछ मामलों के लिए 1989 और 1992 में उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई पूर्व अनुमति को रद्द कर दिया है। इसलिए सीबीआई को अब राज्य में आगे की जांच करने से पहले राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।