बिहार

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के खिलाफ पटना में मुकदमा

पटना 04 मई : सामाजिक विद्वेष फैलाने के प्रयास और मानहानि के आरोपों में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के खिलाफ बिहार में पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आज एक शिकायती मुकदमा दाखिल किया गया।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विजय किशोर सिंह की अदालत में यह शिकायती मुकदमा जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के एक कथित सक्रिय कार्यकर्ता मनीष कुमार ने भारतीय दंड विधान की धारा 153,153ए, 153बी, 384, 500, 504, 505(2) और 506 के आरोपों के तहत अपने वकील देवाशीष राय के माध्यम से दायर किया है। अदालत ने मामले पर सुनवाई के लिए 09 मई 2023 की अगली तिथि निश्चित की है।

शिकायती मुकदमे के अनुसार, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के उस बयान को सामाजिक विद्वेष फैलाने वाला एवं मानहानि वाला बताया गया है, जिसमें उन्होंने कथित रूप से कहा था कि गोवा में 90 प्रतिशत अपराध के पीछे बिहार और उत्तर प्रदेश के श्रमिक लोग हैं। शिकायत पत्र के आधार पर शिकायती मुकदमा संख्या 4474/2023 दर्ज किया गया है।

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