बिहार

दरभंगा : तीन लुटेरे को सात वर्ष का सश्रम कारावास

दरभंगा, 31 जनवरी: बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने मंगलवार को डकैती के मामले में तीन अपराधकर्मियों को सात वर्ष के सश्रम कारावास के साथ दस हजार रुपए का जुर्माना भी किया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय प्रिय की अदालत ने डकैती एवं लूट के सामानों को रखने के जुर्म में तीन अपराधकर्मियों को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अपराधियों को दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी दी गयी है। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी।

सहायक लोक अभियोजक बबीता कुमारी ने बताया कि कमतौल पुरवारी टोला के सुनील कुमार मंडल जो कौशल किशोर प्रसाद के पिकॉप भान का चालक था।जिसने वाहन पर किराना सामान लादकर मुजफ्फरपुर जिला के राजखंड औराई गांव में गोविंद इन्टरप्राइजेज पर सामान पहुंचा दिया। दुकानदार ललन कुमार ने एक पैकेट में सात लाख 74 हजार रुपये चालक को दे दिया और कहा कि मालिक को दे देना। चालक अपने सीट के नीचे रुपये का पैकेट रखकर कमतौल के लिए वापस आ रहा था। इसी दौरान रात्रि करीब पौने आठ बजे ब्रम्हपुत्र सोतिया चौर में पुलिया से आगे दो मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों ने गाड़ी को घेर लिया तथा गाड़ी के सीट के नीचे रखे रुपये का पैकेट लूट लिया और भाग गया।

सुश्री कुमारी ने बताया कि कमतौल थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 121/20 के सत्रवाद संख्या 32/22 में आरोपी दीपक भंडारी, विनोद पासवान और हरिश्चन्द्र महतो को डकैती एवं डाका में लूटे गए राशि रखने के जुर्म में सात वर्षों की सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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