बिहार में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर पटना उच्च न्यायालय ने लगाई रोक
पटना 04 अक्टूबर : पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में इस महीने होने वाले नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण पर रोक लगा दी है ।
पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस. कुमार की खंडपीठ ने नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 29 सितंबर को पूरी करने के बाद मंगलवार को यह फैसला सुनाया । न्यायाधीशों ने ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य में अधिसूचित कर चुनाव कराने का आदेश दिया है और साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से कहा है कि वह मतदान की तारीख आगे बढ़ाना चाहे, तो बढ़ा सकता है।
न्यायाधीशों ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि प्रावधानों के अनुसार तब तक स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित तीन जांच अर्हताएं नहीं पूरी कर लेती। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश दिया है, उसका बिहार में पालन नहीं किया गया।
अदालत ने माना कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बगैर निर्धारित तीन जांच अर्हताएं के ओबीसी को आरक्षण दे दिया, जबकि आरक्षण देने के पूर्व राजनीति पिछड़ेपन वाली जातियों को चिह्नित किया जाना था । सरकार ने ऐसा नहीं कर सीधे आरक्षण दे दिया जो कि गलत है।
गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व में जारी चुनावी कार्यक्रम के तहत स्थानीय निकायों में पहले चरण की वोटिंग 10 अक्टूबर और दूसरे चरण की 20 अक्टूबर को प्रस्तावित है।