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नागालैंड के कुछ हिस्सों से चुनावी हिंसा की खबरें

कोहिमा 24 फरवरी : नागालैंड में 27 फरवरी को होने जा रहे 14वें विधानसभा चुनाव के लिए जोर पकड़ रहे चुनाव प्रचार के बीच विभिन्न विधानसभा क्षेत्राें से चुनावी हिंसा से जुड़ी खबरें आने लगीं हैं।

मोकोकचुंग जिले में एक मौत की सूचना मिली है।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि मोकोकचुंग और वोखा जिलों से हिंसा की खबरें मिली हैं और जिला प्रशासन ने स्थिति को शांत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और निषेधाज्ञा लागू की है।

सूत्रों ने बताया कि कल मोकोकचुंग जिले के अंतर्गत आनेत्योंगपांग विधानसभा क्षेत्र में कथित रूप से नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) और नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के समर्थकों के बीच गोलीबारी और पथराव की घटना की सूचना मिली थी।
मोकोकचुंग एनडीपीपी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया है कि एनडीपीपी उम्मीदवार तोंगपांग ओज़ुकुम के पार्टी कार्यकर्ताओं पर एनपीपी उम्मीदवार एस मोंगकाबा ओज़ुकुम के समर्थकों द्वारा “ घात लगाकर हमला” किया गया था,यह हमला उस समय किया गया जब एनडीपीपी उम्मीदवार एस मोंगकाबा ओज़ुकुम मोंगसेनिमती गांव से मोकोकचुंग टाउन की यात्रा कर रहे थे।
एनडीपीपी ने दावा किया कि एनपीपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चार गोलियां चलाईं, इस टकराव में एनडीपीपी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को चोटें आईं।

दूसरी ओर, एनपीपी उम्मीदवार एस मोंगकाबा ओज़ुकुम ने दावा किया कि यह घटना दूसरे पक्ष द्वारा हमला शुरू करने के बाद हुई। मोंगकाबा ओजुकुम ने आगे दावा किया कि उनके एक अंगरक्षक ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में 6 गोलियां चलाईं क्योंकि पथराव से उन्हें खतरा था।

सूत्रों ने कहा कि गुरुवार को वोखा से हिंसा की दो घटनाएं हुईं, जहां पहली घटना में वोखा टाउन में बदमाशों के दो समूहों के बीच कल पथराव की घटना हुई, हालांकि, सुरक्षा बलों ने उपद्रवियों को तितर-बितर कर दिया और स्थिति को पूर्ण नियंत्रण में लाया गया।
दूसरी घटना में, दो समूहों के बीच टकराव हुआ, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें तितर-बितर कर दिया।

वोखा जिला प्रशासन ने धारा 144 सीआरपीसी के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके तहत त्युई और वोखा विधानसभा क्षेत्र में शाम पांच बजे से सुबह पांच बजे तक पांच या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े और गैर-जरूरी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है।
मोकोकचुंग जिले के अंतर्गत कोरीडांग ए/सी में जहां 22 फरवरी को एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, उपायुक्त ने शाम से सुबह तक कर्फ्यू के साथ धारा 144 सीआरपीसी के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।हालांकि, जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, ड्यूटी पर मौजूद मजिस्ट्रेट, चिकित्सा कर्मियों और चुनाव ड्यूटी पर लगे व्यक्तियों और आवश्यक सेवा देने वालों को छूट दी है। इसके अलावा, वाणिज्यिक वाहनों (सामान और यात्रियों) या आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों, प्रेस और मीडिया, दूरसंचार सेवाओं और चिकित्सा आपात स्थितियों की सभी आवाजाही को उपरोक्त प्रतिबंधों से छूट दी गई है।

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