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ऊर्जा संरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित

नयी दिल्ली, 08 अगस्त : लोकसभा ने बिजली वितरण क्षेत्र में बदलाव करने, नियामक तंत्र को मजबूत बनाने एवं बिजली व्यवस्था को सुसंगत बनाने तथा स्वच्छ पर्यावरण के लिए वैश्विक दायित्वों को पूरा करने वाले ‘ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2022’ को सोमवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए इसे भविष्य का विधेयक बताया और कहा कि इसमें विधेयक से आम लोगों के साथ ही किसानों के हितों के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। उनका कहना था कि इस विधेयक में वितरण को लेकर जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं वह निराधार है और इसमें वितरण से संबंधित सभी पुराने प्रावधान यथावत बने रहेंगे।

उन्होंने इस विधेयक को भविष्य का विधेयक बताया और कहा कि विधेयक को राज्यों से विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। सब्सिडी खत्म होने की सदस्यों की आशंका का कोई मतलब नहीं है क्योंकि विधेयक के पारित होने के बाद भी इसमें यह व्यवस्था बनी रहेगी।

केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ ऊर्जा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियामें के अनुरूप ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रही है। उनका कहना था कि सरकार एक लाख 75 मेटावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम कर रही है और संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल वार्मिंग को लेकर ऊर्जा क्षेत्र में कदम उठाने के दुनिया के देशों से जो आग्रह है भारत उसी दिशा में काम कर रहा है।

श्री सिंह ने कहा कि सुरक्षित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नेतृत्व करना है और यह विधेयक उस दिशा में भी बढाया गया एक और कदम है।

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