गुजरात
जेके बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज
मुंबई, 18 अक्टूबर : धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नामित एक विशेष अदालत ने जम्मू-कश्मीर बैंक में धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में आरोपी उद्योगपति निहाल गरवारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मार्च में निहाल को 12.82 करोड़ रुपये रुपये से अधिक की रिश्वत प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। यह रकम 2010 में बैंक के लिए संपत्ति खरीदने के लिए ली गयी थी। बताया गया है कि इससे करीब सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
आरोपी ने जमानत याचिका अप्रैल में दाखिल की थी।