गुजरात

महाराष्ट्र के विधायक बच्चू कडू को जमानत

मुंबई, 15 सितंबर : मुंबई की विशेष अदालत ने निर्दलीय विधायक एवं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बच्चू कडू को सरकारी अधिकारियों के साथ मारपीट करने से संबंधित मामले में गुरुवार को अंतरिम जमानत दे दी।

यह घटना राज्य सचिवालय में मार्च 2018 को हुई थी, जिसके बाद श्री कडू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
गिरगांव मजिस्ट्रेट ने सरकारी अधिकारी की पिटाई मामले में श्री कडू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। वह कल इस सिलसिले में गिरगांव मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए और जमानत देने की मांग की थी। अदालत ने उनकी जमानत का आवेदन खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

उल्लेखनीय है कि 30 मार्च, 2016 को मुंबई में सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव भाऊराव गावित के साथ श्री कडू ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की थी। श्री गावित ने यह मामला मरीन लाइंस पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया था। इस घटना के बाद मंत्रालय के सभी कर्मचारियों-अधिकारियों ने भी मंत्रालय के मुख्य भवन में श्री कडू के विरुद्ध आंदोलन किया था। उस समय सरकारी अधिकारी संघों ने चेतावनी दी थी कि जब तक श्री कडू के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक मंत्रालय में काम ठप करने का आंदोलन जारी रहेगा ।

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