मध्य प्रदेश

रंजिश के चलते झोपड़ियों में आग लगाने के मामले 51 लोगों को कारावास

रतलाम, 22 दिसम्बर : मध्यप्रदेश के रतलाम जिले की एक अदालत ने आपसी रंजिश के चले एक पक्ष द्वारा दूसरे पर हमला और उनके घरों में आग लगाने के मामले में 51 आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर सभी आरोपियों को सात-साल की सजा सुनायी है।

अभियोजन के अनुसार बाजना तहसील के ग्राम संगेसरा में 22 नवंबर 2007 को दो युवकों के बीच सामान्य सी बात को लेकर मामूली विवाद हुआ था। इसी विवाद के अगले दिन 23 नवंबर को एक पक्ष के कई लोग धारदार हथियार,लाठिया और केरोसीन लेकर दूसरे पक्ष के परिवार के करीब बत्तीस लोगों के घरों पर हमला कर दिया। हमलावरों ने इन लोगों की झोंपडियों पर केरोसीन छिडककर आग लगा दी, जिससे कई झोंपडियां जलकर खाक हो गई और इन झोपडियों रखा घर का सामान भी जल गया।

इस घटना में पुलिस ने 69 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज चालान न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने कुल 69 आरोपियों में से 51 आरोपियों को दोषसिद्ध करार दिया। प्रकरण के कुल 8 अभियुक्तों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया। 9 आरोपियों की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी, जबकि एक आरोपी फरार है।

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