मध्य प्रदेश

उभयलिंगी को अब मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में मिलेगा अवसर

भोपाल, 24 फरवरी : मध्यप्रदेश में अब उभयलिंगी (ट्रांसजेडर) को सरकारी सेवा में रोजगार के अवसर देने का प्रयास किया गया है और इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिया गया। सीधी भर्ती संबंधी प्रक्रिया में भी उभयलिंगी शामिल हो सकेंगे।

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार राज्य शासन ने शासकीय दस्तावेजों में जहाँ भी लिंग संबंधी जानकारी का उपयोग किया जाना है, वहाँ अब पुरुष/महिला के साथ उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) का भी उपयोग होगा। राज्य शासन की सीधी भर्ती के पदों में भी उभयलिंगी व्यक्ति (ट्रांसजेंडर) को भी अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

मध्यप्रदेश उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम-2021 के नियम-12 “रोजगार में समान अवसर’’ के उप नियम-1 में राज्य शासन की ओर से की जाने वाली सीधी भर्तियों के प्रक्रम में यह लागू होगा।

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