भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के दोषी तत्कालीन डीन को सजा
भोपाल, 10 नवंबर : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की भोपाल स्थित विशेष अदालत ने शिक्षकों की भर्ती के दौरान अनियमितताओं के मामले में दोषी पाए जाने पर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (भोपाल) के तत्कालीन डीन और प्रोफेसर शेख आदम शफी को पांच वर्ष का कठोर कारावास और 41 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है।
सीबीआई की ओर से आज यहां मुहैया करायी गयी जानकारी के अनुसार सीबीआई ने वर्ष 2012-13 के दौरान नवोदय विद्यालय समिति, भोपाल की ओर से आयोजित संगीत, पुस्तकालयाध्यक्ष, कला आदि विभिन्न श्रेणियों में शिक्षकों की भर्ती के दौरान अनियमितताओं के आरोप में सितंबर 2014 में मामला दर्ज कर जांच में लिया था। जांच के बाद नवाेदय विद्यालय समिति के तत्कालीन उपायुक्त और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के तत्कालीन डीन एवं प्रोफेसर के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किया था।
तत्कालीन उपायुक्त की मृत्यु के चलते उनके खिलाफ आरोप हटा लिए गए थे। वहीं सुनवायी के दौरान तत्कालीन डीन एवं प्रोफेसर शेख आदम शफी दोषी पाए गए और उन्हें पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं 41 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी गयी।