ओडिशा में ऋण धोखाधड़ी मामले में सेंट्रल बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक गिरफ्तार
भुवनेश्वर, 29 जुलाई: ओडिशा की भुवनेश्वर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 1.09 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में एक बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार किया है।
ईओडब्ल्यू सूत्रों ने शनिवार को बताया कि कटक से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पल्लसपल्ली शाखा, भुवनेश्वर के पूर्व शाखा प्रबंधक (बीएम) स्वयं प्रकाश परिदा को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत कल गिरफ्तार किया गया।
सूत्राें ने बताया कि पूर्व प्रबंधक को आज भुवनेश्वर के एसडीजेएम के समक्ष पेश किया जाएगा। वह लंबे समय से फरार थे। उन्हें पहले ही सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। यह मामला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पलासपल्ली शाखा, भुवनेश्वर के वर्तमान शाखा प्रबंधक अजय कुमार खुंटिया द्वारा लिखित आरोप पर दर्ज किया गया है।
श्री खुंटिया ने आरोप लगाया कि 2015-17 के दौरान, मैत्रेय मिश्रा और अन्य ने फर्जी और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके धोखाधड़ी से मेसर्स श्री भारत मोटर्स, मेसर्स सिटी मोटर्स, मेसर्स आदित्य मोटर्स, मेसर्स उत्कल ऑटोमोबाइल्स, सिंडिकेट बैंक, ओडिशा ग्राम्य बैंक, एक्सिस बैंक, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे विभिन्न बैंकों के नाम पर कई बैंक खाते खोले। इनमें स्वीकृत ऋण राशि को जमा कराया और उसका दुरुपयोग किया।
सूत्रों ने बताया कि परिदा मई 2015 से नवंबर 2017 तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पल्लसपल्ली शाखा में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। अपने कार्यकाल के दौरान, कथित तौर पर जाली केवाईसी और ऋण दस्तावेजों के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर ‘सेंट वाहन योजनाओं’ के तहत दो लाख रुपये से 9.75 लाख रुपये तक की राशि के 24 वाहन ऋण और एक सीसी ऋण स्वीकृत किया।
उन्होंने बताया कि परिदा ने इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए मैत्रेय मिश्रा के साथ साजिश में फर्जी लोगों सहित विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर ऋण स्वीकृत किए और प्रतिष्ठित वाहन डीलरों के नाम पर मैत्रेय मिश्रा द्वारा खोले गए विभिन्न खातों में राशि को स्थानांतरित कर दिया।
इससे संबंधित मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की जांच जारी है।