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कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अभिषेक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

कोलकाता 20 मई:  तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में कथित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीअई) को उनसे पूछताछ किये जाने की अनुमति दिये जाने संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शनिवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
शीर्ष न्यायालय में अगले सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी।
इससे पहले श्री बनर्जी सीबीआई की ओर से पूछताछ के लिए समन जारी किये जाने के बाद आज सुबह जांच अधिकारियों के समक्ष पेश हुए। पूर्वाह्न 11 बजे के बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई और यह अब तक छह घंटे ये भी अधिक समय तक चली।
गौरतलब है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की ओर से गुरुवार को श्री बनर्जी से पूछताछ करने के लिए सीबीआई और ईडी को अनुमति देने के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज करने के एक दिन बाद सीबीआई ने उन्हें समन जारी किया। तृणमूल युवा इकाई के नेता कुंतल घोष ने भी ऐसी ही अपील दायर की थी और दोनों अपीलों को न्यायालय ने खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने श्री बनर्जी और श्री घोष दोनों पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि सीबीआई और ईडी जब चाहें तृणमूल सांसद से पूछताछ कर सकते हैं। न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने न्यायाधीश गंगोपाध्याय के आदेश को बरकरार रखा।

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