अरुणाचल : नाबालिग से बलात्कार के आरोप में दो को 10 साल की सजा
ईटानगर 24 अगस्त : युपिया की एक विशेष पोक्सो अदालत ने करीब सात साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों को 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है।
बाल विवाह की शिकार नाबालिग भी उस समय 14-16 वर्ष की थी (जैसा कि तब मेडिकल बोर्ड ने कहा था) अपराध का यह मामला 2015 का है।
पीड़िता जिसकी शादी क्रा दादी जिले के संग्राम थाना क्षेत्र के जोरू गांव के रहने वाले हेरी टाकिया से हुई थी, उसके बेटों – हेरी क्याई और हेरी ताचू द्वारा “लगातार अत्याचार और बार-बार बलात्कार” किया गया।। उसकी मुसीबतों का कोई अंत नहीं था। हेरी क्याई ने उसके प्राइवेट पार्ट में प्लास्टिक भी डाला था।
पीड़िता द्वारा 5 सितंबर 2015 को ईटानगर महिला पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने से पहले दोषी हेरी ताचू उसे जोरू गांव से अपने ईटानगर स्थित आवास पर ले आया था जहां वह उसके साथ दुष्कर्म करता था। इसके बाद “असहनीय यातना के कारण, वह किसी तरह एक अज्ञात व्यक्ति की मदद से ईटानगर स्थित अपने घर से भागने में सफल रही और महिला पुलिस स्टेशन ईटानगर में अपराध की सूचना दी।”
इसके बाद, दोनों आरोपियों के खिलाफ जांच के बाद विभिन्न धाराओं साथ साथ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया था।