पटियाला जिले के 12 लोगाें के जाली अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट रद्द
चंडीगढ़,18 नवंबर : पंजाब सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग ने पटियाला ज़िले में आलमपुर गांव के 12 लोगों के जाली अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं।
सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ बलजीत कौर ने शुक्रवार को यहां बताया कि जिले के गाँव आलमपुर निवासी ऊधम सिंह और बलवीर सिंह की तरफ से 15 व्यक्तियों के विरुद्ध उनके अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट जाली होने सम्बन्धी 19 मार्च, 2020 को शिकायत की गई थी।
डॉ कौर ने बताया कि उच्चतम न्यायालय की ओर से सिविल अपील नं. 5854 ऑफ 1994 में तारीख़ दो सितंबर 1994 को दिए फ़ैसले के सम्मुख सामाजिक स्थिति सर्टिफिकेट की सच्चाई की जांच के लिए सरकार की तरफ से अधिसूचना तारीख़ 10 दिसंबर 2004 द्वारा निदेशालय स्तर पर विजिलेंस सेल और राज्य स्तर पर जांच कमेटी का गठन किया गया
था।
इस कमेटी की तरफ से मामले पर विचार करते हुए सम्बन्धित व्यक्तियों को सुनवाई के कई मौके देते हुये अपने जाति सर्टिफिकेट की कापियों जांच के लिए पेश करने के आदेश दिए। इसके बाद 15 व्यक्तियों में से तीन लोगों ने प्रमाणपत्र
दिये। तहसीलदार पटियाला की रिपोर्ट अनुसार 12 व्यक्तियों की तरफ से अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए गए। इस बारे में अखबारों में सार्वजनिक नोटिस के जरिये अपने सर्टिफिकेट राज्य स्तरीय जांच कमेटी के पास पेश करने का एक और मौका दिया लेकिन 12 व्यक्तियों की तरफ से अपने जाति सर्टिफिकेट पेश नहीं किये गए।
उन्होंने बताया कि कमेटी ने रिकार्ड को जाँचते हुए पाया कि गाँव आलमपुर के इन बारह व्यक्तियों में कश्मीर सिंह , अमनदीप सिंह , विक्की , मनजीत कौर , अंग्रेज सिंह, कुलवंत कौर, जसवंत सिंह , स्वर्ण सिंह , गुरप्रीत सिंह , बलवीर कौर , दविन्दर सिंह और नरिन्दर सिंह की तरफ से बनाये गए अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट जाली थे क्योंकि ये लाेग सिख राजपूत जाति के साथ सम्बन्ध रखते हैं। कमेटी ने इनके अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट को रद्द करते हुये गलत तरीके से बनाये सर्टिफिकेट को ज़ब्त करने के आदेश दिए हैं।