राजस्थान

किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी युवक को 3 वर्ष की सजा

श्रीगंगानगर 07 जनवरी : राजस्थान के श्रीगंगानगर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने एक युवक को किशोरी से अश्लील हरकतें करने का दोषी करार देते हुए आज 3 वर्ष की सजा सुनाई।

विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रुपाणा ने बताया कि किशोरी से अश्लील हरकतें किए जाने का यह मामला पीड़िता के पिता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर 6 सितंबर 2019 को स्थानीय पुरानी आबादी थाना में गोपाल बाल्मीकि (26) के खिलाफ दर्ज हुआ था। रिपोर्ट में बताया कि 5 सितंबर 2019 की रात लगभग एक बजे वह अपने परिवार सहित घर की छत पर सो रहा था। उसकी 15 वर्षीय बेटी भी छत पर सोई हुई थी। गोपाल बाल्मीकि पीछे से छत पर आया और सोई बेटी से अश्लील हरकतें करने लगा।
बेटी जाग गई और शोर मचाने लगी,तब गोपाल भाग गया। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि गोपाल उसकी बेटी को काफी समय से परेशान कर रहा था। उसकी बेटी आठवीं में पढ़ती है। स्कूल आते-जाते गोपाल उसका पीछा करता। बहला-फुसलाकर अश्लील हफ्ते करने की फिराक में रहता।

पुलिस ने अपनी तफ्तीश में गोपाल को दोषी माना और गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ अदालत में विभिन्न धाराओं के तहत चालान पेश किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक के मुताबिक अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह और 8 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
इनके आधार पर न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने आज निर्णय देते हुए गोपाल बाल्मीकि को तीन-तीन वर्ष साधारण कारावास की सजा और 5-5 हजार का जुर्माना लगाया। पोक्सो एक्ट की धारा 11/12 के तहत 1 वर्ष का साधारण कारावास और एक का जुर्माना लगाया गया है।

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