उत्तर प्रदेश

विधानसभा के लिये अयोग्य ठहराये गये अब्दुल्ला आजम

लखनऊ 15 फरवरी : करीब डेढ़ दशक पुराने मामले में दो साल की सजा पाये रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम खां को विधानसभा के लिये अयोग्य ठहराया गया है।

विधानसभा सचिवालय ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर इस आशय की जानकारी दी जिसके अनुसार श्री खां को 13 फरवरी से विधानसभा से निरर्ह माना गया है और स्वार सीट रिक्त हो गयी है।

गौरतलब है कि मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को छजलैट प्रकरण में समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक अब्दुल्ला आजम और उनके पिता मोहम्मद आजम खां को दो साल के कारावास और 3000 रूपये जुर्माने की सजा सुनायी थी।

Related Articles

Back to top button